सदर थाना के जांचकर्ता एस आई मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया की सोमवार को सूचना मिली की प्रीतम उर्फ काले निवासी पटौदी व उसकी परिचित विनोद उर्फ विमलेश पत्नी महिपाल निवासी शास्त्री नगर रेवाड़ी जो नशीला पदार्थ गांजा पत्ती बेचने का काम करते हैं।
आज दोनों पटौदी की तरफ से वाया गोकलगढ बाई पास शास्त्री नगर रेवाड़ी नशीला पदार्थ गांजा टेम्पो मे लेकर आएंगे। सूचना को सही मानकर पुलिस टीम ने गोकलगढ़ टी प्वाइंट पर नाकाबंदी शुरू की। कुछ देर बाद पटौदी चौक रेवाड़ी गोकलगढ बाईपास की तरफ से एक टेम्पो आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को खड़ा देखकर टेम्पो चालक ने टेम्पो को एकदम से पीछे की तरफ मोड़ने लगा तो पुलिस पार्टी ने टेम्पो का पीछा किया तो टेम्पो चालक टेम्पो को मौके पर ही छोड़कर भाग गया।
टेम्पो को चैक किया तो टेम्पो मे एक महिला बैठी मिली। जिसको काबू करके नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विनोद उर्फ बिमलेश निवासी शास्त्री नगर रेवाड़ी बताया तथा मौका से भागने वाले टेम्पो चालक का नाम पता पूछा तो चालक का नाम प्रीतम उर्फ काले निवासी पटोदी बताया। पुलिस ने टेम्पो की तलाशी ली तो टेम्पो से एक प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ। जिसको खोलकर चेक किया तो प्लास्टिक के कट्टा में अवैध प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा पत्ती के दो पैकेट मिले। पुलिस ने विनोद उर्फ विमलेश उपरोक्त से नशीला पदार्थ रखने के बारे में लाइसेंस व परमिट मांगा गया तो वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सकी। जिस पर पुलिस ने टेम्पो से मिली गांजा पत्ती का वजन किया तो दोनों पैकेट का कुल वजन 8 किलो 90 ग्राम मिला।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को उसी दिन अदालत में पेश करके दो दिन का पुलिस रिमांड लिया था। पूछताछ में नाम सामने आने पर पुलिस ने बुधवार को मामले में अन्य तीन आरोपियों पटौदी निवासी प्रीतम उर्फ काले, गुरुग्राम के बसन्त की ढाणी बादशाहपुर निवासी ललिता तथा टोडापुर निवासी अमीना को गिरफ्तार किया है।