भयमुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त सहित पारदर्शिता के साथ उठाए गए कदमों के तहत गांव राजगढ़ के तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध मिली सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने की शिकायत पर जांच उपरांत संज्ञान लेते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 53 के तहत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल को आदेश दिए हैं कि शिकायत में आई जांच के तहत दुरूपयोग की गई 7 लाख 8 हजार 400 रूपए की राशि की वसूली तत्कालीन सरपंच व प्रस्ताव पर सहमति देने वाले पंचों से की जाए।
जानिए क्या है मामला
गौरतलब है कि पूर्व कप्तान बसंत सिंह निवासी राजगढ़ तहसील बावल की ओर से 2 नवंबर 2020 को राजगढ़ गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पानी की ओपन पाईप लाइन 90 प्रतिशत ग्राऊंड स्तर पर न बिछाए जाने बारे शिकायत की गई थी जिसके तहत डीसी द्वारा उक्त मामले की जांच कराई गई और शिकायत के आधार पर पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल को राजगढ़ गांव के तत्कालीन सरपंच सहित गबन में शामिल अन्य सभी आरोपियों से 7 लाख 8400 रूपए की रिकवरी करने के निर्देश दिए गए।
शिकायत के तहत राजगढ़ गांव के तत्कालीन सरपंच ने राजगढ़ गांव में ग्राम पंचायत द्वारा 4,46,040 रूपए तथा जन वितरण कार्य पर पाइप लाइन बिछाने सहित अन्य कार्य पर खर्च करते हुए 2,62,400 रुपए सहित कुल 708400 रूपए की राशि का दुरुपयोग किया गया पाया। शिकायत की जांच में दुरुपयोग के लिए सरपंच सहित अन्य पंच जिन्होंने भुगतान करने में कोरम पूर्ण न होने की सूरत में पारित प्रस्ताव पर सहमति देकर हस्ताक्षर किए वे समान रूप से जिम्मेवार समझे गए हैं। ऐसे में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल सरपंच व सहयोगी पंचों द्वारा किए गए दुरुपयोग के लिए हानि की वसूली हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 53 के तहत सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।