डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लागू की गई आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभा करना, मतदान केंद्रों के निर्धारित क्षेत्र में प्रचार करना और उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना व ले जाना एमसीसी के खिलाफ है, जिसके लिए संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरपंच का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को सभी पोलिंग पार्टियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक सामग्री देकर पोलिंग बूथों पर रवाना कर दिया जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी जिला के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर मतदान करें।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि शनिवार, 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदान होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन मतदान के बाद घोषित कर दिए जाएंगे।