जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने दा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला की राजस्व सीमा में स्थित एचटेट परीक्षा केद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 व 19 दिसंबर को हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए जिला में 13 शिक्षण संस्थानों में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एचटेट परीक्षा को नकल रहित व पारदर्शी परीक्षा के आयोजन व परीक्षा केंद्रों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्नेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। प्रशासन की ओर से नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए 24 डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 5 रिजर्व डयूटी मजिस्ट्रेट शामिल है।