जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से जिला रेवाड़ी में यूजी-पीजी की लिखित परीक्षाओं के नकल रहित, शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन के लिए परीक्षा केंद्रो की 200 मीटर की परिधी में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा, फोटोस्टेट की दुकानें, जिरोक्स, डुप्लिकेटिंग सुविधा, साइबर कैफे और अन्य संबंधित दुकानें परीक्षा की अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
यह आदेश पुलिस बल व ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश यूजी-पीजी की लिखित परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी।