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रेवाड़ी जिले में धारा 144 लागू , जिलाधीश ने किरायेदारों की वेरिफिकेशन सहित ये दिए आदेश

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रेवाड़ी जिले में धारा 144 लागू , जिलाधीश ने किरायेदारों की वेरिफिकेशन सहित ये दिए आदेश

रेवाड़ी जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के चलते अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने अपने आदेशों की कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत होटल, गेस्ट हाऊस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि को किराएदार, पेईंग गेस्ट व नौकर रखने से पूर्व उनकी आईडी व पूर्ण रिकार्ड मेनटेन करना होगा।

 

जिला रेवाडी में कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार या नौकर को बिना सत्यापन के अपने यहां न रखें ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगया जा सके। डीएम ने निर्देश दिए कि बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों से फार्म-सी भी भरवाएं। सभी होटल, गेस्ट हाऊस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि अपने यहां उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरें लगवाएं, जिनकी रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की हो। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन व पुलिस कंट्रोल रूम रेवाड़ी को दें।

रेवाड़ी जिले में धारा 144 लागू , जिलाधीश ने किरायेदारों की वेरिफिकेशन सहित ये दिए आदेश
ड्रोन उड़ाने व रखने पर लगाई पाबंदी :
डीएम यशेन्द्र सिंह ने सुरक्षा के दृष्टिïगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में से ड्रोन उड़ाने व रखने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रोनधारक अपने-अपने ड्रोन संबंधित थानों में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

असला धारक असला लेकर न घूमें :
डीएम यशेन्द्र सिंह ने सभी असला धारकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक समारोह व विवाह पार्टियों में असला लेकर न घूमें ताकि समारोह में शांति व्यवस्था बनी रहे और माहौल खराब न हों।

दुकानदार मोबाइल खरीदने व बेचने वाले का रखें पूरा रिकार्ड :
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं वे अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रखें तथा रजिस्टर में मोबाइल हैंडसेट व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करें। इस बारे में शपथ पत्र भी प्राप्त करें कि बेचा जा रहा मोबाइल व सिमकार्ड चोरी का नहीं है, जिसमें बेचने वाले का पूरा नाम व अन्य विवरण अंकित किया जाए।

एसटीडी-पीसीओ संचालक कॉल्स का पूरा रिकार्ड करें मेनटेन :
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी एसटीडी व पीसीओ संचालक अपने बूथों पर आने-जाने वाली कॉल्स का पूरा रिकार्ड मेनटेन करके रखें। टेलिफोन करने वाले का संपूर्ण विवरण भी लें और आतंकवाद, फिरौती व अपहरण इत्यादि के लिए एसटीडी का प्रयोग करने वाले संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
डीएम ने निर्देश दिए कि संबंधित उपमंडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।