Home राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर...

अनुसूचित जाति के किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान पर मिलेगें बैट्री चालित स्प्रे पम्प

73
0

अनुसूचित जाति के किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान पर मिलेगें बैट्री चालित स्प्रे पम्प

कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को एसबी-89 स्कीम के तहत बैट्री चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
सहायक कृषि अभियन्ता इंजी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बैट्री चालित स्प्रे पम्प पर कीमत का 50 प्रतिशत या 2500 रूपये जो भी कम हो अनुदान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इच्छूक किसान विभागीय पोर्टल   www.agriharyanacrm.com     पर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम का लाभ वही किसान ले सकेगें, जिसके पास जिले का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एंव पिछले चार वर्ष में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान नही लिया हो।
अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय/ उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करे।