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रेवाड़ी पुलिस ने लेन-ड्राइविंग हेतु जारी की एडवाईजरी, अवहेलना करने वाले चालकों पर होगी कार्यवाही

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भारी वाहनों व सर्दी में कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ट्रकों, बसों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह बाईं ओर चलने की सख्त हिदायत जारी की गई है। इसको लेकर रेवाड़ी पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने भारी वाहन चालकों से इन हिदायतों को सख्ती से पालन करने की अपील की है, साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कि वे भारी वाहनों के चालकों को यातायात के नियमों बारे जागरूक करें और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

एसपी ने कहा कि सड़कों पर ट्रकों, बसों व अन्य भारी वाहनों द्वारा बार-बार लेन बदलने, सड़क के बीचों बीच चलने और कहीं पर भी वाहन खडा कर देने की वजह से आए दिन सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों को बाईं ओर चलने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को लेकर भारी वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है।

फिर भी कोई वाहन चालक अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना करना बेहद जरुरी है। चालकों को यातायात नियमों बारे जानकारी देने को लेकर भी रेवाड़ी पुलिस द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।

भारी वाहन, वाहनों के साथ ओवरटेक करने से बचें

उन्होंने भारी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी ही लेन में गाड़ी चलाएं और वाहनों के साथ ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे से लेन बदलने या ओवरटेक की वजह पाया गया है। इसलिए ट्रैफिक नियमों की पालना करके खुद को और दूसरों को सुरक्षित करें। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और भारी वाहनों को बाईं लेन में चलाएं, इनकी उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।