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रेवाड़ी जिलाधीश ने रेवाड़ी जिले में लगाई धारा 144,आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की गुरुवार, 29 सितंबर से शुरू हो रही दसवीं व बारहवीं की अंक सुधार व री-अपीयर परीक्षाओं के नकल रहित, शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा, फोटोस्टेट की दुकान, जेरोक्स, डुप्लिकेटिंग सुविधा परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। यह आदेश पुलिस बल व ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक माहौल में नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से ये आदेश लागू किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं नकल रहित कराने के लिए प्रशासन सजग व सतर्क है। उक्त आदेश सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022 तक प्रभावी रहेंगे।