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रेवाड़ी सहित हरियाणा के इन 8 जिलों में भी ओर बढ़ाई गई पाबंदियां

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रेवाड़ी सहित हरियाणा के इन 8 जिलों में भी ओर बढ़ाई गई पाबंदियां

हरियाणा में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाई जा रही है. सोमवार को हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी सहित प्रदेश के 8 जिलों को भी कोरोना के मामलों में ग्रुप ए कैटगरी में शामिल कर दिया है.  “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के जारी आदेशों के मुताबिक़ अब इन रेवाड़ी सहित इन आठ जिलों में भी सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे व् मॉल और बाजार शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. ये आदेश 19.01.2022 सुबह 05:00 बजे तक तक बढ़ाये गए है.

 

 

हरियाणा के सिरसा, रेवाड़ी, जींद , फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार जिलों में भी पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। इसलिए अब इन जिलों में भी सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शन ,  धरना प्रदर्शन आदि जैसी बड़ी सभाएँ पर रोक रहेगी.  आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र , यमुनानगर, रोहतक, झज्जर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत में पहले ही सरकार ये पाबंदियां लगा चुकी है.

रेवाड़ी सहित हरियाणा के इन 8 जिलों में भी ओर बढ़ाई गई पाबंदियां

आदेशों में कहा गया है कि

  •  सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
  • सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने के अलावा)। किसी भी दर्शक या दर्शकों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  • सभी मनोरंजन पार्क और B2B प्रदर्शनियाँ निषिद्ध हैं
  • आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों (सरकारी और निजी) को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है।
  • बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
  • मॉल और बाजारों को शाम 06:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि
  • दूध/चिकित्सा की दुकानों जैसी आवश्यक आपूर्ति को हर समय खोलने की अनुमति दी गई है ।

सब्जी मंडी, अनाज जैसी जगहों पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। बाजार, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानें। शराब और शराब की दुकानें, मॉल, शॉपिन कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिल, दूध बूथ। योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालय, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन संस्थानों के मालिकों/प्रबंधन पर होगी।