Home रेवाड़ी बावल खण्ड की ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण 28 को

बावल खण्ड की ग्राम पंचायतों के वार्डो का आरक्षण 28 को

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हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में खंड बावल की ग्राम पंचायतों के वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिला व महिलाओं के अलावा वार्डो का आरक्षण 28 जून को नगर पालिका बावल के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा।

 

यह जानकारी एसडीएम बावल संजीव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के लिए अपेक्षित है।

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इसके अलावा खंड धारूहेड़ा व खंड जाटूसाना की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिला व महिलाओं सहित वार्ड का आरक्षण क्रमश: 27 जून व 28 जून को जिला सचिवालय स्थित एसडीएम न्यायालय कमरा नंबर 124 में किया जाएगा।