भवन योजनाकार विभाग ने लाइसेंस कॉलोनी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स के प्लाट मालिकों और होम डेवलपर्स को इमारत निर्माण में बड़ी राहत देते हुए हरियाणा बिल्डिग कोड 2017 में संशोधन प्रस्तावित किए है। अब इमारत निर्माण में 250 वर्ग मीटर तक के प्लाटों में ग्राउंड कवरेज 66 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और 1000 वर्ग मीटर तक के प्लाटों में 60 प्रतिशत से 66 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि 250 वर्ग मीटर तक के प्लाटों के लिए एफएआर फ्लोर एरिया रेशो) 264 प्रतिशत था जिसके तहत स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर का निर्माण किया जाता था और हर फ्लोर पर 66 प्रतिशत के हिसाब से निर्माण होता था। लेकिन ग्राउंड कवरेज कम होने की वजह से लोग इमारत में 66 प्रतिशत का पूरा निर्माण नहीं कर पाते थे और कट आउट छोड़ना पड़ता था। लिफ्ट व सीढिय़ों का एरिया भी एफएआर में शामिल किया जाता था। जिससे निर्माण में काफी दिक्कतें आती थीं।
इसे लेकर विभाग की तरफ से जनसूचना जारी कर आमजन से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई है। आपत्तियां दर्ज कराने की एक माह अवधि के उपरांत धरातल पर इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। डीटीपीई आरएस बाठ का कहना है कि यह प्लाट आवंटियों के लिए बड़ी राहत है। नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
ये होंगे इसके फायदें :-
- -कवरेज बढ़ने से लोगों को लगभग-लगभग कट आउट नहीं छोड़ना पड़ेगा। लिफ्ट एरिया और सीढि़यों के एरिया भी एफएआर से बाहर हो गया।
- -अब स्वीकृत एफएआर के हिसाब से पूरा निर्माण हो सकेगा।
- -ओसी हासिल करने में बड़ी परेशानी होती थी।
- -ओसी के बाद इमारतों में निमयों का उल्लंघन होता था। कट आउट भरने की सूरत में एन्फोर्समेंट विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।
बिल्डिग कोड के निर्माण नियमों में संशोधन प्रस्तावित किए है। इससे प्लाट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। यदि इसके बाद भी लोग एफएआर, निर्माण व जोनिग नियमों का उल्लंघन करेंगे तो एन्फोर्समेंट टीम बड़े स्तर पर तोड़-फोड़ और सीलिग कार्रवाई करेगा।
केएम पांडुरंग, महानिदेशक, नगर योजनाकार विभाग
एसोसिएशन के पदाधिकारी बीते डेढ़ साल से चण्डीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर इसकी मांग कर रहे थे। सरकार ने इस मांग को पूरा कर रिहायशी प्लाट मालिकों एवं होम डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है।
रमेश सिगला, पूर्व प्रधान, होम डेवलपर्स एसोसिएशन
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