हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत समेत अन्य कई जिलों में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी में संशोधन किया है. इसके बाद गुरुग्राम की 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की गठबंधन सरकार ने लिया है.इस फैसले के बाद इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.इस फैसले के बाद अवैध कॉलोनियों के ढहने का डर भी लोगो के मन से निकल जाएगा.क्योंकि इस पॉलिसी में सभी तरह की कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा.
आपको बता दें कि 14 फरवरी 2022 से पहले की विकसित अवैध कॉलोनियों को ही इस संशोधित पॉलिसी में शामिल किया गया है.इसके बाद विकसित होने वाली कॉलोनियों पर यह संशोधित पॉलिसी लागू नही होगी. दरअसल, अंडर सेक्शन- 3 एक्ट 2016 के तहत इस पॉलिसी को संशोधित किया है.
जरुरी मानदंड
- जलघर, सामुदायिक भवन, पॉर्क आदि की सुविधा होगी.
- कॉलोनी में बने भूखंडों का सही तरीके से सीमांकन होगा. रजिस्ट्री भी होगी.
- चौड़ी सड़कें होंगी और गली 6 मीटर से कम नहीं होगी.
- व्यवसायिक गतिविधि के लिए 2% तक आरक्षित जगह होगी.