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महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 11 साल की सजा व 37 हजार रुपये जुर्माना

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पुलिस के अनुसार सोनीपत निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी पति के साथ विवाद चल रहा था। उसका पति तलाक देकर किसी अन्य महिला से शादी करना चाहता था। 04.07.2018 को वह अपने ससुराल में थी तो एक फोन आया जिसे वह पहले कभी नही जानती थी। उसने मुझे अपना नाम समीर उर्फ सचिन बताया और कहा कि मै तेरे पति को जानता हुँ।

 

युवक ने बताया कि उसके पति का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसके पास दोनों के संबंधो के सबूत भी है। समीर ने उसे सबूत देने के लिए रेवाड़ी स्थित एक होटल में बुला लिया और वहाँ मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती व सबुत देने के लालच में दुष्कर्म किया।

 

 

महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सचिन उर्फ समीर के खिलाफ बंधक बना कर दुष्कर्म करने व धमकी देने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी करार देते हुए युवक को 11 साल की सजा व 37 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महिने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।