Home रेवाड़ी अपहरण व अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल की सजा...

अपहरण व अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल की सजा व 22 हजार रुपए का जुर्माना

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पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बतलाया था कि 28.07.2021 को दिन के 12.30 से 1 बजे तक का था मेरी 15 साल की लड़की अपनी मम्मी को खेत में चारा उठवाने के लिये घर से खेत में जा रही थी। रास्ते में गांव खेड़ी रामगढ़ निवासी पवन उर्फ पान सिंह ने लड़की को पकड़ कर मुंह दबा लिया और उठा कर एक टीनशेड में ले गया।

आरोपी ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। शोर सुन कर लड़की की मां वहां पहुंच गई थी और आरोपी वहां से भाग गया था। लड़की व उसकी मां ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह हाथ नहीं आ पाया था। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी। कोसली थाना पुलिस ने अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत के समक्ष रखे गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।