डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रेवाड़ी में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार हेतु 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
इस प्रकार होगी जमानत राशि :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायत चुनाव लडऩे के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी।
जिप सदस्य उम्मीदवार पंचायत चुनाव में खर्च कर सकता है छह लाख :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपए, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपए चुनाव खर्च कर सकता है।