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पंचायत आम चुनाव : पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल किया गया 3 वर्ष, जानें इसके पीछे की सच्चाई

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पंचायत आम चुनाव : डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। उन्होंने बताया कि शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल किया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, यह सूचना पूरी तरह फर्जी है।

उन्होंने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष तक बताई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

https://secharyana.gov.in से प्राप्त करें तथा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि आमजन ऐसे किसी भी फर्जी लेटर का फैक्ट चेक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा से जानकारी साझा करें।