9 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति के मतदान के दिन तमाम प्रतिबंध लागू रहेंगे। पोलिंग बूथ पर जाने के लिए मतदाताओं को अपने वाहनों को 200 मीटर की दूरी पर खड़ा करना होगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर के बजने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार जिला प्रशासन ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदान के दिन अनुमति प्राप्त वाहन ही चल सकेंगे। यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि वोटिंग के दिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसे मतदान बूथ से 200 मीटर दूर खड़ा करना होगा। अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वैध पास को रखना जरूरी होगा।
जिस भी भवन में पोलिंग बूथ होगा। उससे 200 मीटर दूर ही प्रत्याशियों के एजेंट मतदाता पर्ची बनाएं। कोई भी प्रत्याशी और समर्थक कानून के दायरे से बाहर कोई कार्य न करें। ऐसा करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी प्रत्याशी के समर्थक अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास करते है तो पुलिस द्वारा उम्मीदवार के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी और समर्थक चुनाव को भाईचारे के साथ संपन्न करवाने में पुलिस का सहयोग करें। चुनाव में हार जीत होना तो लाजमी है, लेकिन चुनाव में आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए।