जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार हरियाणा पंचायती राज (संसोधन) अध्यादेश 2022 के नोटिफिकेशन के अध्यादेश अनुसार जिला परिषद रेवाड़ी के वार्डो में बीसी(ए) की सीटों का आरक्षण 12 सितंबर 2022 को किया जाना था। प्रशासनिक कारणों के कारण उक्त आरक्षण प्रक्रिया स्थगित की जाती है। आगामी तिथि बारे अवगत करा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला के सभी खण्ड नामत: रेवाड़ी, धारूहेड़ा, खोल, डहीना व जाटूसाना, नाहड़ व बावल खण्ड में ग्राम पंचायतों में वार्डो में पंच, सरपंच व पंचायत समिति के वार्डो में पिछड़ा वर्ग (ए) की सीटों के लिए आरक्षण का कार्य भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।