प्रदेश में अब उन महकमों में भी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, जिनमें कम से कम 80 कर्मचारी हैं। सरकार ने ऐसे महकमों में ऑन लाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के आदेश कर दिए हैं। पहले कम से कम 300 कर्मचारियों तक वाले विभागों में यह पॉलिसी लागू की गई थी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि यदि 80 या इससे अधिक काडर क्षमता वाले पदों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार या अधिसूचित कर दी गई है तो उसे लागू कर दिया जाए।