प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ योजना के आवेदन के लिए सरकार द्वारा 30 सितंबर तक पोर्टल को खोला गया है। जिन युवाओं ने उपरोक्त योजना के तहत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रशेन नहीं कराया है वह 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कर ले।
उपयुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के तहत सामान्य वर्ग को 500 रूपए व आरक्षित वर्ग को 250 रूपए शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने की जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार-बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत में कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग भर्तियों के लिए किए गए आवेदनों की बार-बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना की सहायता से यह कार्य एक बार में ही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार शुल्क देने के पश्चात उसकी वैधता तीन साल तक मान्य होगी।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इस पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को यूनिक आइडी नंबर प्राप्त होगा।