हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार रेवाड़ी खंड की ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति के वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित) पिछड़ा वर्ग-(क), महिला व महिलाओं सहित वार्ड का आरक्षण 17 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में जिला सचिवालय स्थित एसडीएम न्यायालय कमरा नंबर 124 में किया जाएगा।
यह जानकारी एसडीएम रेवाड़ी सिद्धार्थ दहिया ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 17 जून को प्रात: 11 बजे पंचायत समिति तथा दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायतों के वार्ड का आरक्षण किया जाएगा। उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।