हरियाणा में वाहनों सरकारी व् गैर सरकारी वाहनों पर वीआईपी सिम्बल ना रखने के मुख्य सचिव हरियाणा ने निर्देश जारी किये है. उन्होंने पंजाब एडं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय, सेना, पुलिस, प्रेस आदि जैसे शब्द प्रदर्शित किये जाने पर प्रतिबन्ध है.
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिव, सभी विभागाध्यक्ष ,आयुक्त अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और रोहतक मंडल , हरियाणा के बोर्ड/निगमों के सभी प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासक , रजिस्ट्रार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय । हरियाणा में उपायुक्त और सभी उप-मंडल अधिकारी को वाहनों पर वीआईपी चिन्ह ना होने के निर्देश दिए है.
अधिंकाश देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक अपने वाहनों पर कोई सिम्बल या पद नाम आदि जैसे शब्द प्रदर्शित करते है. जो कानून के हिसाब से गलत है. हाई कोर्ट ने सरकारी/निजी वाहनों पर, कार्यालयों के पदनाम/विवरण/अनधिकृत प्रतीक प्रदर्शित किये जाने, न्यायालय, सेना, पुलिस, प्रेस आदि जैसे शब्द प्रदर्शित किए जाने, सरकारी/निजी वाहनों पर पदनाम/कार्यालयों का विवरण/प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोर्ट, सेना, हवाई अड्डे/ निजी वाहनों और सरकारी वाहनों पर नौसेना पुलिस, प्रेस या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे किसी भी पद पर तत्काल प्रतिबंध लगाया है।