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NEET-SS: अंतिम समय में सिलेबस के बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार

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NEET-SS: अंतिम समय में सिलेबस के बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल न बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी 2021  के पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव किए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मामले से जुड़े सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक कर चार अक्तूबर तक जवाब पेश करे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्न ने कहा, ‘इन युवा डॉक्टरों से  फुटबॉल की तरह व्यवहार न करें, हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते है । आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारिये, यदि किसी के पास ताकत है तो वह उसका मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंतिम समय में बदलाव नहीं कर सकते।

अंतिम समय में बदलाव करने के कारण इन युवा डॉक्टरों के साथ छल हो सकता है।’ अचानक किए गए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर आगे सुनवाई की। याचिकाकर्ता डॉक्टर NEET-SS 2021 को पास कर सुपर-स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं।