हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुासर 12 मार्च को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षा जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊंस, दीवानी व बिजली मामलों सहित अन्य मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
सीजेएम ने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सक्षम युवाओं द्वारा रेवाड़ी जिला में गांव-गांव जाकर लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य प्रत्येक ग्राम एवं हर नागरिक तक विधिक सेवाओं की जानकारी देना व ज्यादा से ज्यादा लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी समाज के सभी वर्गों की सहायता करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।