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National Lok Adalat: रेवाड़ी जिले मे हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 1101 मामलों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा

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National Lok Adalat: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार न्यायिक परिसर रेवाड़ी, बावल व कोसली में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार की अध्यक्षता में व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाडी वर्षा जैन के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन किया गया।

मौके पर ही आपसी सहमति सें किया निपटारा

इस लोक अदालत (National Lok Adalat) मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाडी राज कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश पारीवारिक न्यायालय रेवाड़ी डा.अब्दुल मजीद, सिविल जज रेवाडी रूपा, सिविल जज रेवाडी हरलीन कौर, सिविल जज बावल सुषमा, अतिरिक्त सिविल जज कोसली नेहा गुप्ता, प्रधान जिला उपभोक्ता आयोग रेवाडी संजय कुमार खंडुजा व चैयरमेन स्थायी लोक अदालत जगभूषण गुप्ता के द्वारा मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति सें निपटारा किया गया।

इन मामलो का हुआ निपटारा

जिनमें 40 मोटर दुर्घटना मुवावजा के मामलों का निपटारा करते हुये मु0-3,47,95,000/- रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/घायलों/याचीगण को व जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 09 मामलों का निपटारा करते हुए  मु0-7000-रूपये उपभोक्ताओ को स्वीकृत किये गये व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। इसी तरह 31 चैक बाउन्स व 42 दिवानी मामलें, 16 पारिवारिक मामलें व 764 बिजली के मामलें व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया।

इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी विमल कुमार ने बताया कि लोक अदालत (National Lok Adalat) के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से निर्णित किये गये मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।

करीब 1101 मामलों का किया  निपटारा

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाडी वर्षा जैन ने बताया कि इस लोक अदालत (National Lok Adalat) के माध्यम से जिला रेवाडी, बावल व कोसली की अदालतों व विभिन्न प्राधिकरणो द्वारा करीब 1101 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा  एक हेल्पलाइन नम्बर 01274-220062 चलाया हुआ है जिसपर आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते है।