Home राष्ट्रीय विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन में की बढ़ोतरी

विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन में की बढ़ोतरी

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विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन में की बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करते हुए लाभार्थियों को मनोहर सौगात दी है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों एवं विधवा महिलाओं को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों के शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपये की राशि 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत दी जाएगी।

जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि को भी बढ़ाकर अब 31 हजार रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत पहले पात्र व्यक्तियों को 11 हजार रुपये राशि कन्यादान के तौर पर दी जाती थी। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि 6 महीने के अंदर शादी का पंजीकरण कराने के उपरांत दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।