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रेवाड़ी: अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत सरकार देती है अढ़ाई लाख रुपए का प्रोत्साहन, एडीसी ने शादीशुदा जोड़ों को वितरित की प्रोत्साहन राशि

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एडीसी शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि वितरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से समाज में जात-पात के भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में अंतरजातीय विवाह करने पर शादीशुदा जोड़े को ढाई लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। उन्होंने वर-वधू के सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।

एडीसी ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 9 विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि वितरित की, जिसमें कीर्ति-हरिओम, रविना कुमारी-मुकेश शर्मा, सोनिया-महेश कुमार, माला रानी-अजीत कुमार शर्मा, कोमल रानी-रजत कुमार, प्रीति सैनी-लोकेश, मोनू कुमारी-हर्ष दत्त, नगमा-पुष्पेंद्र व रीना कुमारी-बलवंत शामिल रहे।

ADC 2

जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार यादव ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी लड़का या लड़की विवाह करेगा, उनमें से एक का अनुसूचित जाति से संबंध होना जरूरी है यानि कि विवाह करने वाले दंपती में एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि विवाह उपरांत शादीशुदा जोड़े को 2 लाख 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है, जिनमें से 1 लाख 25 हजार रुपए बैंक में और 1 लाख 25 हजार की एफडी उनके नाम करवाई जाती है। यह राशि संयुक्त अवधी 3 वर्ष के लिए जमा होती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रार्थी हरियाणा सरकार के पोर्टल

saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी एयर सिंह व सहायक प्रदीप कुमार मौजूद रहे।