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खाद्य पदार्थ बेचने वाले कर लें ये ट्रेनिंग, वरना हो सकती है छह माह तक की जेल

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रेवाड़ी शहर के बंजारवाड़ा में स्थित पंजाबी सभा धर्मशाला में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिस कार्यक्रम में ऍफ़डीए के अधिकारी पृथ्वी सिंह , इस प्रोग्राम के रेवाड़ी के नोडल अधिकारी प्रदीप जांघू ने खाद्य सामग्री बेचने वाले लोगों को भारत सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी.

 

सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

आपको बता दें कि जो कोई खाद्य सामग्री बेचता है. उन सभी के लिए ये सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. मार्किट में जाने अनजाने में ख़राब खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे है. जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी लोग सरकार द्वारा जारी मानकों का पालन करें. इस सोच के साथ ऍफ़एसएसएआई ने नई गाइडलाइन जारी करके सभी का पंजीकरण करना अनिवार्य किया था. पिछले दिनों कोरोना के कारण ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभियान नहीं चलाया जा सका था. लेकिन अब डिपार्टमेंट की टीम जगह–जगह जाकर ट्रेनिंग कैम्प लगा रही है. साथ ही सर्टिफिकेट भी जारी किये जा रहे है.

घर बैठे कराएँ रजिस्ट्रेशन

ऍफ़डीए के अधिकारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि गाँव-शहर गली-मोहोल्लों में कहीं भी कोई खाद्य सामग्री बेचता है या बनाता है. ये सर्टिफिकेट सभी के लिए जरुरी है. कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की इस वेबसाईट पर जाकर https://fostac.fssai.gov.in/Fssai_E-Learning_System/login.fssai  घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकता है. उन्होंने कहा कि अभी ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाकर सभी को जागरूकता किया जा रहा है. आने वाले समय में अगर कोई बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के खाद्य सामग्री बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. जिस कार्रवाई में छह माह तक की जेल का भी प्रवाधान है.

अब तक करीबन ढाई हजार लोगों का हो चूका रजिस्ट्रेशन

वहीँ इस प्रोग्राम के रेवाड़ी के नोडल अधिकारी प्रदीप जांघू ने बताया कि करीबन ढाई हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चूका है और जगह –जगह जाकर 50-50 लोगों का ग्रुप बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है. जिस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि कौन से खाद्य सामग्री कितने वक्त में ख़राब हो सकती है और खाद्य पदार्थ को बेचते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरुरी है.