कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की ओर से एक और नई पहल करते हुए कृषि अवसंरचना कोष योजना(Agricultural Infrastructure Fund Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फसल के उपरांत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि सम्पत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण हेतु किसानों को ब्याज पर छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान है।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने विभागीय योजना से अवगत कराते हुए बताया कि इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण देने का प्रावधान है, जिन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट है। ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में यह छूट रहेगी तथा 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी।
उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा क्रेडिट की गारंटी होगी। यह गारंटी शुल्क उद्यमी द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए राज्य को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान 18001802117 तथा https://agriinfra.dac.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।