Loan: हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा तथा क़ानूनी रूप से अलग हुई महिलाओ को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
हरियाणा कि स्थायी निवासी को ही मिलेगी Loan की सुविधा
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50000 रु व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी, महिला कि आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से ज्यादा ना हो तथा वह हरियाणा कि स्थायी निवासी हो।
यहाँ करें संपर्क
उन्होंने बताया कि इस स्कीम में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। उन्होंने बताया कि इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, पता सती कालोनी, गली नं-3, नाई वाली चौक, रेवाड़ी कार्यालय या दूरभाष नंबर 01274-225294 पर संपर्क कर सकती हैं।