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हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए लागू किया फीस वृद्धि कानून

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हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए लागू किया फीस वृद्धि कानून

महंगाई दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। इस महंगाई के दौर में आम आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में निजी स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते है। अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा करते हुए फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया है। प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों को एक फरवरी तक फार्म नंबर छह भरने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने शनिवार की रात यह फार्म जारी कर दिया है।

 

नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों को जहां अपनी सभी अनिवार्य गतिविधियों की प्रोजेक्ट्स में जानकारी देनी होगी, वही स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा पाएगे। हरियाणा में इस समय 6200 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल है। इस नियम की खास बात यह है कि स्कूल पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे, जब वो अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि करेंगे। अब यह नियम लागू होने से अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल उनके बच्चे की कितनी फीस देनी होगी, वही वे स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए लागू किया फीस वृद्धि कानून

प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड स्तर में नए प्रवेश के छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होगे। परंतु आगामी वर्षों के लिए नए प्रवेशित छात्रों की ऐसी फीम में वार्षिक वृद्धि नियमों के अनुसार होगी।