थाना खोल पुलिस द्वारा लूट की गलत शिकायत देकर झूठा मुकद्दमा दर्ज करवाने के मामले में कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता संदीप निवासी गाँव खालेटा के खिलाफ 182 आईपीसी की कार्यवाही की गई है। जाँचकर्ता ने बतलाया कि संदीप गाँव खालेटा ने पुलिस में शिकायत दी थी कि दिनांक 05 नवम्बर 2020 को मै और मेरा दोस्त मंगेज निवासी खालेटा को साथ लेकर अपनी भुआ रीना पति सुरेश निवासी नारायणपुर से पैसे लेने के लिए गया था। दोपहर बाद करीब 2.40 बजे 70,000/- रुपये लेकर मै व मंगेज अपनी अपाचे मोटरसाईकिल पर सवार होकर अपने घर के लिए आ रहे थे। जब हम रात को करीब 8:15 पर खोल घाटी मे पहुंचे तो एक स्विफट डिजायर कार बिना नम्बर प्लेट आई और हमें रुकवा लिया और कार में से तीन व्यक्ति निकले। जिनमे दो व्यक्तियो ने अपने हाथ मे लिए हुए डंडे व देशी कट्टे से मेरे सिर मे मार दिया। इसके बाद एक आदमी ने देशी कट्टा मेरी तरफ तान दिया औऱ दोनो आदमियो ने मुझे पकड़ लिया। तीसरे व्यक्ति ने मेरी जेब से 70,000/- रुपये छीन लिए और अपनी गाड़ी मे बैठकर वापिस कुण्ड की तरफ भगा ले गये।
उसके बाद पुलिस को सुचना मिलने पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज करके उप निरीक्षक परमजीत द्वारा मुकद्दमा की तप्तीश अमल में लाई गई। तप्तीश के दौरान शिकायतकर्ता संदीप व उसके साथी मंगेश का डाक्टरी परिक्षण करवाकर उन पर शक होने के कारण उनसे गहनता से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में पाया गया कि संदीप व मंगेश ने 70,000/- रुपये खुद खर्च करने के लिए अपने परिवार व पुलिस को झूठी कहानी तैयार कर आपस में एक दूसरे को डंडे से सिर में चोट मारकर मामला दर्ज करवाया था ।
उसके बाद मुकद्दमा की तस्दीक प्रबंधक थाना खोल द्वारा अमल में लाई गई। तस्दीक के दौरान 70,000/- रुपये मे से 44000/- रूपये अपनी माँ के हवाले किये जाने पाए गए। बाकि पैसे खाने पीने व पेट्रोल आदि में खर्च होने ब्यान हुए। तस्दीक में मुदई से पूछताछ में सामने आया कि मुदई संदीप द्वारा अपने पिता से एगरोल की दुकान खोलने के लिए 70,000/- रुपये मांगे थे। लेकिन पैसे के लिए मना करने पर पिता द्वारा बेचीं गई भैंस के 70,000/- रुपये भुआ से लेकर रास्ते में आते समय कुंड मनेठी की बनी में एक दूसरे को चोट मारकर पैसे छीनने बारे 100 नंबर पर झूठी सुचना देना पाया जाने पर तथा मुकद्दमा हजा के तथ्यों में कोई सच्चाई नही पाए जाने पर मुकद्दमा हजा में अखराज रिपोर्ट लिखी गई है तथा मुकदमा हजा में मुदई संदीप निवासी खालेटा जिला रेवाड़ी द्वारा झूठी सुचना देकर मुकद्दमा दर्ज करवाने पर मुदई संदीप उपरोक्त के खिलाफ धारा 182 भारतीय दंड सहिंता के तहत कार्यवाही की गई है।