जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनते हुए नागरिक सशक्त मतदाता की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के युवा निर्धारित फार्म भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करवाएं। डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 को आधार तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान विगत एक नवंबर से शुरू किया जा चुका है।
इस अभियान के अंतर्गत 30 नवंबर तक दावें व आपतियां प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मतदान केंद्रों पर आगामी 27 व 28 नवंबर को मतदाताओं से दावे तथा आपतियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस भी युवा की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है वह अपना वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर आवश्यक दस्तावेज लगाकर दे सकता है। जिनका वोट हटाया जाना है उसके लिए फार्म नंबर 7 भरकर देना होगा।
इसके अलावा शुद्धि के लिए फार्म नंबर 8 भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश पात्र पुरुष अथवा महिला पहले अपने वोट बनवाने से वंचित रह गए हैं वे भी फार्म नंबर 6 भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर बीएलओ के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता डब्लूडब्लूडब्लू.एनवीएसपी.इन पोर्टल व वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करके भी ऑनलाइन फार्म भर सकते है।