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ओटीएस महिलाओं के आर्थिक उत्थान में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला : डीसी

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आजादी अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार ने विकास एजेंडे में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक सराहनीय फैसले लिए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए प्रदेशभर में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की हुई है। यह योजना एक जून 2022 सीमित समय के लिए है।

 

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिला रेवाड़ी में अब तक 70 लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, जिनसे 329224 रुपए की रिकवरी करते हुए 224961 रुपए का ब्याज माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 तक निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफाल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋणी महिला द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या एक जून 2022 से पहले चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो एक जून 2022 से पहले पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं।

 

उन्होंने बताया कि सरकार की यह योजना एक जून 2022 तक वैध है और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।