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सरकार ने 1 दिसंबर तक बढ़ाई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की अवधि

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डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया की यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में 1 दिसंबर 2022 तक चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।

डीसी ने स्पष्ट किया कि ब्याज में छूट केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी पूरी बकाया मूल का भुगतान कर देंगी। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है। उन्होंने बताया कि किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया की वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस बारे में अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के दूरभाष नंबर 01274-225294 पर प्राप्त की जा सकती है।