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पुरूष कांस्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर डीएम यशेन्द्र सिंह ने लागू की धारा 144

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पुरूष कांस्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर डीएम यशेन्द्र सिंह ने लागू की धारा 144

डीएम यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा जिला में बनाए गए 38 परीक्षा केन्द्रों पर आगामी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली पुरूष कान्स्टेबल (जीडी) की परीक्षा के मद्देनजर जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

 

डीएम ने जारी आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने व परीक्षा का सुचारु रुप से संचालन करने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी।

 

डीएम ने अपने आदेशों में कहा है कि परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की सभी दुकानें व कोचिंग सैंटर्स बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।