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आमजन की सुरक्षा के लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने दिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

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आमजन की सुरक्षा के लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने दिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

आमजन की सुरक्षा, चोरी, गृहभेदन, जघन्य घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने दी पंजाब विलेज एंड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की डयूटी अपने-अपने गांवों में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए ठीकरी पहरा देने के लिए लगाई है। जिला में ये आदेश 20 दिसंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

डीएम यशेन्द्र सिंह ने आदेशों में कहा है कि डीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा यदि कोई अप्रिय व अनहोनी घटना या गतिविधि होती है अथवा कोई संदिग्ध व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति गांव में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाए । उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दी पंजाब विलेज एंड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।