सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबन्धन हेतू इन सीटू क्रॉप रेजीडयू मनैजमैन्ट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान हेतू) व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना हेतू) प्रतिशत स्कीम के निर्देशानुसार कृषि यन्त्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं।
सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि इच्छुक किसान कृषि यंत्र लेने हेतू कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वैबसाईट एग्रीहरियाणासीआरएम.कॉम पर 7 सितम्बर 2021 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय 2 लाख 50 हजार से कम अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपये व 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रुपये की बुकिंग राशि आनलाईन जमा करवानी होगी। किसान द्वारा आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले 2 वर्षों 2019-20 व 2020-21 के दौरान में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो।
उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान हेतू आवेदन के लिए वांछित कागजात ट्रैक्टर की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, बुकिंग राशि, जमीन का विवरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा रसीद व अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों पर आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतू मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना हेतू आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत/ एफपीओ / पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड (प्रधान), ट्रैक्टर की आरसी का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना हेतू रेड व येलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना हेतू 15 लाख रुपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यंत्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सैन्टर द्वारा सीआरएम स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है, वे आवेदन का पात्र नहीं होगें। आबंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमान्त किसानों को दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लक्ष्यों से कम या समान संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सभी प्रार्थियों को सभी कागजात सही पाये जाने व भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान का लाभ दिया जाएगा। किसी कृषि यंत्र से संबंधित प्रार्थना पत्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होती है तो लाभार्थियों का चुनाव लॉटरी ड्रॉ द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की मौजूदगी में किया जाएगा। उसके उपरांत खंड स्तर पर कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं प्रत्येक दृष्टिकोण से सही पाए जाने पर ही किसान को अनुदान का लाभ सीधे उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।