AAS: Rewari डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा शुरू किए गए आस पोर्टल से अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (AAS) के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होगा तो आवेदन स्वतं ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है।
AAS से आमजन के अधिकार बनेंगे सशक्त
Rewari डीसी ने बताया कि आमजन से सीधे जुड़े लगभग 31 सरकारी विभागों की 546 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। इनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। AAS आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है।
AAS से निर्धारित समय सीमा के अंदर होंगे कार्य
उन्होंने सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो रहे है।
गर्ग ने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है।