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खबर का असर : चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध

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खबर का असर : चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध

  • खबर का असर : चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर जिलाधीश ने लगाया प्रतिबंध
  • धारा 144 लागू कर जारी किये आदेश

रेवाड़ी : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला में सिनथैटिक व चाईनीज मांझा रील के प्रयोग करने, रखने व बेचने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा गया है कि आमजन द्वारा पतंगबाजी के लिए सामान्य रील (धागा) का प्रयोग किया जाना चाहिए, परन्तु देखने में यह आया है कि कुछ बच्चों व व्यक्तियों द्वारा सामान्य रील के प्रयोग करने की बजाय सिनथैटिक व चाईनीज मांझा का प्रयोग किया जाता है।

यह सिनथैटिक व चाईनीज मांझा पशु पक्षियों व कभी – कभी आमजन को भी घायल कर देता है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

 

आपको बता दें कि तीज के दिन रेवाड़ी अपडेट के व्हस्ट्सएप नम्बर पर एक पक्षी और एक युवक की फोटो शेयर की थी . और दोनों ही चाइनीज मांझा से घायल हुए थे . कुतुबपुर के रणतेज सिंह ने बताया था कि उनकी छत पर एक पक्षी आ गिरा . जिसका चाइनीज मांझा से एक पंख कट गया . जिसका वो इलाज करा रहे है .

वहीँ दूसरी फोटो कोसली के पास सालहावास गाँव के पवन कुमार की आई थी . पवन के भाई सोनू ने बताया कि उसका पवन जब रेवाड़ी – से गाँव आ रहा था तो झज्जर फ़्लाइओवर पर वो एक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया . जिसके कारण उसकी गर्दन पर मांझे से कट लग गया . यहाँ गनीमत रही कि समय रहते पवन ने अपना बचाव कर लिया , वरना उसकी जान भी जा सकती थी .  ये दोनों ही फोटो और ख़बरें हमने रेवाड़ी अपडेट के जरिये प्रशासन के सामने रखी थी और जनता से भी जागरूक रहने की अपील की थी . और अब जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए चाइनीज मांझा पर प्रतिबन्ध लगा दिया है .