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10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन सड़क पर चलाए तो होंगे जब्त

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10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन सड़क पर चलाए तो होंगे जब्त

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल के वाहन बंद करने के निर्णय को जिला में सख्ती से लागू किया गया है। अब यदि सड़क पर 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहन सड़क पर चलते मिले तो उन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए यह निर्णय दिया गया था।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते। जिला की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं दिखेंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कार है, जिसकी तय सीमा खत्म हो चुकी है तो जिला की सड़कों पर बिल्कुल न निकालें। ऐसे कार चालकों पर जुर्माना के साथ-साथ वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी अभिषेक जोरवाल भा.पु.से. ने कहा कि अगर ऐसी कार लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके गाड़ी को जब्त किया जाएगा। कार तब वापस होगी जब कार मालिक शपथ पत्र देगा कि कार अब नहीं चलेगी और स्क्रैप कर दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी ने लोगों से ऐसे वाहनों को सड़कों पर न चलाने की अपील की है।