कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिए 21 अगस्त से 7 सितंबर तक www.agriharyanacrm.com पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किए गए थे।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एच. पी. बंसल ने बताया कि जिला रेवाड़ी में पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर के लिए 01, रिवर्सीबल एम बी प्लाव के लिए 06, सुपर सीडर के लिए 12, जीरो टील सीड ड्रील के लिए 07, क्रॉप रीपर/रीपर कम बाईन्डर के लिए 12, हैप्पी सीडर के लिए 01 व सुपर एस एम एस के लिए 01 आवेदन प्राप्त हुए थे।
अब हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि यन्त्रो पर अनुदान हेतू आवेदन करने वाले सभी आवेदको के आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है ताकि फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे किसान जिन्होंने पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ न लिया हो व जिनके पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रेक्टर है (केवल ट्रेक्टर चालित कृषि यन्त्र हेतू) वे सभी पात्र किसान अधिकृत विक्रेता से अपने आवेदित कृषि यन्त्र को खरीद कर कृषि यन्त्र का बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र व जी पी एस लोकेशन सहित मशीन के साथ फोटो विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर 9 अक्टूबर 2021 तक अपलोड करे।
सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी इंजी0 दिनेश शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबन्धित किसान अनुदान के पात्र नही होगें। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता/ उप कृषि निदेशक, रेवाड़ी कार्यालय में सम्पर्क करे।