दूरसंचार विभाग की तरफ से बुधवार को एक नया नियम जारी किया गया है. जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है.अब भारत में कोई शख्स अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है.इससे अधिक सिम कार्ड रखने की प्रक्रिया अलग है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए यह संख्या 6 है. लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं है.
यदि किसी के पास 9 से अधिक सिम कार्ड है तो उसे रद्द किया जाए. विभाग की ओर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक आदेश दिया गया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से अधिक सिम कार्ड हैं. उन्हें एक नोटिफिकेशन भेजा जाए. ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिन के अंदर बंद कर दी जाए . जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया है.
हालांकि इसमें मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, संचालित कॉल और दुखद घड़ी की घटनाओं की जांच करने में मदद मिल सके.