अगर आप साइबर ठगों के शिकार बन गए हैं तो अब इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आप 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। नए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर को डायल कर पीड़ित अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके द्वारा वित्तीय लेन-देन का ब्यौरा दिए जाने के फौरन बाद, एक तंत्र शुरू हो जाएगा और जहां कहीं भी धन की निकासी की गई है, वहां पुलिस फौरन कार्रवाई करेगी।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (DoT) की मदद से यह नई हेल्पलाइन अलॉट की है, जो चरणबद्ध तरीके से 155260 की जगह लेगी। हेल्पलाइन नंबर-1930 पर ऑनलाइन उत्पीड़न या साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
कैसे दर्ज कराएं शिकायत:
पुलिस अधीक्षक ने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि, “डिजिटल अलर्ट बजने के बाद, एक टोकन जनरेट होगा और पीड़ित द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस फौरन लाभार्थी बैंक, वॉलेट या व्यापारी को धोखाधड़ी की सूचना देती है। रुके हुए फ्लो को फिर वापस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाएगा। यदि धन किसी अन्य वित्तीय मध्यस्थ को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि राशि रोक नहीं दी जाती है।”
इसके बाद पीड़ित को एसएमएस के जरिए लॉगिन आईडी, रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल 24 घंटे के भीतर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी होगी। इस सुविधा के इस्तेमाल से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों की धनराशि वापस कराने में मदद मिलेगी।