डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। उन्होंने बताया कि उद्यमी पी.एम.एफ.एम.ई स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उद्यमी उक्त पोर्टल अथवा हैल्पलाइन नं0 0172-2580706 व 0172-2580707 पर संपर्क कर सकते है। उन्होंने पी.एम.एफ.एम.ई स्कीम के फायदों की जानकारी देते हुए बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी. (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है।
जिला एमएसएमई केंद्र के संयुक्त निदेशक दीपक वर्मा ने बताया कि जिले के ओडीओपी/नॉन ओडीओपी उत्पाद के अंतर्गत नए एवं स्थापित उद्योगों के उन्नयन के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विश्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इच्छुक प्रार्थी जिला एमएमएमई केन्द्र, अंत्योदय भवन, सैक्टर-1, रेवाड़ी के दूरभाष नंबर 01274-299529 पर संपर्क स्थापित कर सकते है।