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1 जुलाई से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम में होगा ये बदलाव, कार्डधारक को होगा ये फायदा

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आज के इस डिजिटल के युग में लोगों को फायदा हो रहा है उसके साथ ही नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है.आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आते है.जिसमे कुछ मामलो पर कार्यवाही हो पाती है, कुछ पर नही.सरकार द्वारा भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है.सरकार ने एक helpline नंबर भी जारी किया हुआ है जिससे  ऑनलाइन फ्रॉड संबंधी शिकायत की जा सकती है.

 

 

इन ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बार कार्ड की डिटेल देनी होगी, जिसके बाद ही ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट संभव हो पाएगी.

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आरबीआई के नए आदेश के अनुसार, अब कोई पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट्स 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं करेगा.1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) डालना होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस नियम के लागू होने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में काफी हद तक कमी आएगी.

 

दिग्गज कंपनी एप्पल इंडिया ने भारतीय यूजर्स से कुछ दिन पहले कहा था कि वह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट Accept नहीं करेगी. एप्पल ने यूजर्स को पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, UPI या एप्पल आईडी बैलेंस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

 

इसके अलावा अब हर बार ग्राहक को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार ट्रांजैक्शन के समय कार्ड की डिटेल्स देना अनिवार्य होगा.इससे पहले पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट्स अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं. इससे हर बार ग्राहक को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी.