थाना धारूहेड़ा पुलिस रेवाड़ी द्वारा जुटाऐ अहम तथ्यों व अच्छी पैरवी के आधार पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपी महेश को धारा 325 के तहत तीन साल की सजा व 1000/- रूपए जुर्माना तथा धारा 307 के तहत 6 साल की सजा व 2000/- रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता विजय पुत्र नाथाजी गांव खेडा ब्रहमा जिला हिम्मतनगर गुजरात ने 09 नवम्बर 2018 को थाना धारूहेड़ा में शिकायत दी थी कि मै ओम पारिकास्ट रैडिमेट बावण्डरी वाल गांव निखरी थाना धारूहेड़ा मे नौकरी करता हू। मेरे पिताजी ठेकेदार लेबर के है। दिनांक 08 नवम्बर 2018 को दोपहर को खलील निवासी जयपुर राजस्थान के साथ महेश निवासी सीहोर मध्यप्रदेश का आपस मे झगड़ा हो गया था। महेश ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से खलील के सिर पर हमला कर दिया। चोट अधिक लगने के कारण खलील बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद मैंने खलील को अस्पताल पहुँचाया और पुलिस को सुचना दी।
पुलिस ने शिकायतकर्ता के ब्यान पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। इसके बाद थाना धारूहेड़ा पुलिस ने मामले मे अहम साक्ष्य जुटाकर सुनवाई के लिए माननीय अदालत के समक्ष चालान पेश किया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी महेश निवासी सीहोर मध्यप्रदेश को धारा 325 के तहत तीन साल की सजा व 1000/- रूपए जुर्माना तथा धारा 307 के तहत 6 साल की सजा व 2000/- रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।