Home शिक्षा पुरूष कान्स्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों पर रहेगी धारा 144

पुरूष कान्स्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों पर रहेगी धारा 144

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पुरूष कान्स्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों पर रहेगी धारा 144

रेवाड़ी: जिलाधीश एवं उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा 7 व 8 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाली पुरूष कान्स्टेबल की परीक्षा के मद्देनजर जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये है।

जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा का सुचारु रुप से संचालन करने के लिए के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश लागू रहेगें। यह आदेश 7 व 8 अगस्त को लागू रहेगें।

इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की सभी दुकानें बंद रहेगीं। फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा शुरू होने से 2 घण्टे पहले व परीक्षा समाप्त होने के एक घण्टा बाद तक बंद रहेगी। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।