शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में निजी स्कूल किसी प्रकार की देरी न करें और बच्चों का दाखिला करवाना सुनिश्चित करें ताकि अभिभावकों और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। डीसी यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परिवार की आय सत्यापन को लेकर एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।
उन्होंने बताया कि यह कमेटी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की वार्षिक आय को लेकर संशय के दायरे में आने वाले मामलों की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे के अभिभावक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134-ए के तहत किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वे इस बारे में एडीसी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी समस्या से अवगत कर सकते हैं।